Friday, 27 January 2012 19:36 |
नयी दिल्ली, 27 जनवरी (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी। और इस प्रक्रिया को अपरिपक्व करार दिया। शीर्ष न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगायी जिसमें लोकायुक्त पुलिस से कृष्णा के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए अवैध खनन की जांच करने को कहा गया था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि खनिज बहुल इलाके में आरक्षित वन क्षेत्र में कमी करने के अपराध में जांच कार्य जारी रहना चाहिए। कृष्णा 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उन्हें हालांकि उच्च न्यायालय से कुछ राहत भी मिली थी । अदालत ने उनकी ओर से सरकारी स्वामित्व वाले मैसूर मिनरल लिमिटेड के कुप्रबंधन के आरोपों को खारिज कर दिया। विशेष लोकायुक्त अदालत की ओर से प्रक्रिया पिछले वर्ष आठ दिसंबर को कृष्णा की एक निजी शिकायत पर शुरू की गई थी। कृष्णा ने लोकायुक्त अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में 15 दिसंबर को चुनौती दी थी। |
Friday, January 27, 2012
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी। और इस प्रक्रिया को अपरिपक्व करार दिया। शीर्ष न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगायी जिसमें लोकायुक्त पुलिस से कृष्णा के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए अवैध खनन की जांच करने को कहा गय
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