Friday, January 13, 2012

फेसबुक, गूगल पर क्रिमिनल केस चलाने को सरकार की मंजूरी

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फेसबुक, गूगल पर क्रिमिनल केस चलाने को सरकार की मंजूरी

Posted on Jan 13, 2012 at 05:11pm IST



नई दिल्ली। पहली बार भारत सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। इसके तहत सोशल साइट्स पर सेक्शन 153B, 295 A यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हो सकता है। सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के दौरान अपना ये पक्ष रखा।

गौरतलब है कि अपनी वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने के मामले में 21 सोशल नेटवर्किंग साइट्स के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई चल रही है। अदालत ने आज मामले की सुनवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह विदेशी नेटवर्किंग साइट्स को इस सम्बंध में सम्मन जारी करे। अदालत ने विनोद राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें अदालत से 21 वेबसाइट्स पर से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की अपील की गई है। इनमें 12 वेबसाइट विदेशी कम्पनियों की हैं।

फेसबुक, गूगल पर क्रिमिनल केस चलाने को सरकार की मंजूरी

वहीं, अदालत में मौजूद फेसबुक, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, याहू इंडिया और अन्य वेबसाइट्स के प्रतिनिधियों ने इस आधार पर छूट मांगी कि यह मामला अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है और इस पर सोमवार को सुनवाई होने वाली है। इससे पहले महानगरीय दंडाधिकारी सुदेश कुमार ने आरोपी कम्पनियों को मुकदमे के लिए सम्मन जारी किया था। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस सम्बंध में उचित कदम उठाए।

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